उज्जैन। कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने आगामी 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया पर्व को दृष्टिगत रखते हुए उज्जैन जिले में होने वाले संभावित बाल विवाह को रोकने हेतु बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 की धारा-13(4)(5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक तहसील पर उड़नदस्तों का गठन किया है।
इसमें उज्जैन विकास खण्ड में बतौर मजिस्ट्रेट तहसीलदार उज्जैन और बतौर दल के सदस्य थाना प्रभारी (समस्त थाने), मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत उज्जैन, बाल विकास परियोजना अधिकारी समस्त तहसील उज्जैन, सेक्टर पर्यवेक्षक समस्त तहसील उज्जैन, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, विशेष किशोर पुलिस इकाई उज्जैन, चाईल्ड लाइन उज्जैन को शामिल किया गया है।
इसी प्रकार नागदा विकास खण्ड में बतौर मजिस्ट्रेट तहसीलदार नागदा और बतौर दल के सदस्य थाना प्रभारी नागदा/बिरलाग्राम, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खाचरौद, बाल विकास परियोजना अधिकारी नागदा, सभी सेक्टर पर्यवेक्षक नागदा, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना को शामिल किया गया है।
घट्टिया विकास खण्ड में बतौर मजिस्ट्रेट तहसीलदार घट्टिया और बतौर दल के सदस्य थाना प्रभारी घट्टिया, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत घट्टिया, बाल विकास परियोजना अधिकारी घट्टिया, सभी सेक्टर पर्यवेक्षक घट्टिया और एकीकृत बाल विकास सेवा योजना को शामिल किया गया है।
तराना विकास खण्ड में बतौर मजिस्ट्रेट तहसीलदार तराना और बतौर दल के सदस्य थाना प्रभारी तराना/कायथा/माकड़ोन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तराना, बाल विकास परियोजना अधिकारी तराना, सभी सेक्टर पर्यवेक्षक तराना और एकीकृत बाल विकास सेवा योजना को शामिल किया गया है।
खाचरौद विकास खण्ड में बतौर मजिस्ट्रेट तहसीलदार खाचरौद और बतौर दल के सदस्य थाना प्रभारी खाचरौद/उन्हेल/नागदा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खाचरौद, बाल विकास परियोजना अधिकारी खाचरौद, सभी सेक्टर पर्यवेक्षक खाचरौद और एकीकृत बाल विकास सेवा योजना को शामिल किया गया है।
महिदपुर विकास खण्ड में बतौर मजिस्ट्रेट तहसीलदार महिदपुर और बतौर दल के सदस्य थाना प्रभारी महिदपुर/झारड़ा/राघवी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत महिदपुर, खण्ड महिला सशक्तिकरण अधिकारी महिदपुर, सभी सेक्टर पर्यवेक्षक महिदपुर और एकीकृत बाल विकास सेवा योजना को शामिल किया गया है।
बड़नगर विकास खण्ड में बतौर मजिस्ट्रेट तहसीलदार बड़नगर और बतौर दल के सदस्य थाना प्रभारी बड़नगर/भाटपचलाना/इंगोरिया, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बड़नगर, बाल विकास परियोजना अधिकारी बड़नगर, सभी सेक्टर पर्यवेक्षक बड़नगर और एकीकृत बाल विकास सेवा योजना को शामिल किया गया है।
उक्त दल अपने-अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत होने वाले सामूहिक विवाहों में वर-वधूओं की आयु के प्रमाण-पत्र का अवलोकन करेंगे। कलेक्टर ने निर्देश दिये हैं कि किसी भी परिस्थिति में वर की आयु 21 वर्ष से कम और वधू की आयु 18 वर्ष से कम न हो, यह सुनिश्चित किया जाये। उक्त दल वर अथवा वधू की आयु कम पाये जाने पर बाल विवाह रोकने का प्रयास करेंगे, अन्यथा वैधानिक कार्यवाही करेंगे।
उक्त दलों के द्वारा यदि उनके क्षेत्राधिकार में कोई बाल विवाह का प्रकरण पाया जाता है तो बाल विवाह करने वाले, बाल विवाह को प्रोत्साहित करने वाले जैसे बाल विवाह में शामिल बाराती, विवाह स्थल/गार्डन मालिक/टेन्ट हाऊस मालिक, खाना बनाने वाला रसोईया, केटरर, काजी, पंडित तथा पत्रिका छापने वाले प्रिंटिंग प्रेस के मालिक के विरूद्ध भी बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 की धारा-10 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जाये।
क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी सामूहिक विवाह आयोजन की अनुमति इस शर्त पर जारी करेंगे कि उक्त आयोजन में वर की आयु 21 वर्ष तथा वधू की आयु 18 वर्ष से कम न हो। वर-वधू की सूची मय छायाचित्रों एवं आयु प्रमाण के सामूहिक विवाह आयोजित करने वाले संयोजक को अनुमति आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगी, अन्यथा सामूहिक विवाह आयोजित करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
इसके अलावा बाल विवाह की शिकायत 1098 चाईल्ड हेल्पलाइन एवं जिला बाल संरक्षण अधिकारी को दूरभाष क्रमांक 0734-3510040 पर की जा सकती है। शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रखा जायेगा।