उज्जैन। नियमानुसार कॉलोनाइजर लायसेंस नहीं लेने, सम्बन्धित विभाग की एनओसी नहीं लेने, टाऊन एण्ड कंट्री प्लानिंग द्वारा नक्शा स्वीकृत नहीं करवाने, कॉलोनी विकास की अनुमति नहीं लेने, भूमि डायवर्शन नहीं कराने एवं पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि अन्य दस्तावेज प्राप्त किये बगैर कॉलोनी काटने पर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने खाचरौद अनुविभागीय अधिकारी को उनके कार्यक्षेत्र के सात प्रकरणों में सम्बन्धित 21 भूमिस्वामियों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिये हैं। कलेक्टर ने यह आदेश मप्र नगर पालिका कॉलोनी विकास नियम-2021 के अन्तर्गत नियम-22(4)(26) तथा नगर पालिका अधिनियम-1961 की धारा-139ग के उपबंधों के अधीन जारी किये हैं। जिन भूमिस्वामियों के विरूद्ध एसडीएम को प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिये गये हैं उनमें ग्राम बिरियाखेड़ी निवासी राकेश पिता भेरूलाल, खाचरौद निवासी गुरूदत्त पिता मांगीलाल, शिवनारायण पिता नन्दकिशोर, अनिल पिता भेरूलाल, बालाजी कंसल्टेंसी एण्ड रियल इस्टेट प्रोप्राइटर, रामकिशन प्रहलादसिंह, जितेन्द्र जैन, रोहित मेव, राकेश पटेल, इस्माइल ठाकरवाला, भूमि स्वामी रामचंद्र पिता हरिराम, दिनेश पिता भेरूलाल खाचरौद, तहसील अहमद पिता मोहम्मद इस्माइल, रशीद पिता नूर मोहम्मद, राधेश्याम पिता प्रकाश वर्मा, रफीक, असलम, पप्पू खाचरौद, सुनील पिता बालाराम पाटीदार ग्राम नावटिया शामिल हैं।